KVP: किसान विकास पत्र में क्या है प्री-मैच्योर विड्रॉल का नियम, कितना मिल रहा है ब्याज, यहां जानिए सबकुछ
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को खासतौर से किसानों के लिए बनाया गया है, ताकि उन्हें बचत करने और लंबे समय के लिए निवेश को लेकर प्रोत्साहित किया जा सके.
किसान विकास पत्र में क्या है प्री-मैच्योर विड्रॉल का नियम, कितना मिल रहा है ब्याज, यहां जानिए सबकुछ
किसान विकास पत्र में क्या है प्री-मैच्योर विड्रॉल का नियम, कितना मिल रहा है ब्याज, यहां जानिए सबकुछ
किसान विकास पत्र (KVP) एक निश्चित दर वाली छोटी बचत योजना है, जिसमें आपको एकमुश्त रकम को जमा करना होता है. निवेश की गई रकम को तय समय में दोगुना किया जा सकता है. पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को खासतौर से किसानों के लिए बनाया गया है, ताकि उन्हें बचत करने और लंबे समय के लिए निवेश को लेकर प्रोत्साहित किया जा सके. मौजूदा समय में इस स्कीम पर 7.5 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिल रहा है. ये स्कीम देश के सभी डाकघरों और बड़े बैंकों में निवेश के लिए उपलब्ध है. यहां जानिए किसान किवकास पत्र से जुड़ी खास बातें.
115 महीनों में डबल होगा निवेश
पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम में आप न्यूनतम 1000 रुपए और 100 के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं. अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है. अच्छी बात ये है कि इस योजना के तहत कितने भी अकाउंट खोले जा सकते हैं. इसके अलावा आपको सिंगल और जॉइंट अकाउंट को खोलने का भी विकल्प दिया जाता है. 7.5 फीसदी होने के बाद से अब इस स्कीम में आपका पैसा 115 महीने में ही डबल हो सकता है.
कौन खोल सकता है अकाउंट
कोई भी वयस्क व्यक्ति इस स्कीम के तहत सिंगल या जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकता है. इसके अलावा 10 साल से अधिक उम्र का बच्चा अपने नाम पर किसान विकास पत्र ले सकता है. अवयस्क या विकृत मस्तिष्क के व्यक्ति की ओर से अभिभावक खाता खोल सकते हैं. खाता खुलवाते समय आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, केवीपी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है.
प्रीमैच्योर विड्रॉल के नियम
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केवीपी खाते को जमा करने की तारीख से 2 साल 6 महीने के बाद प्रीमैच्योर विड्रॉल जा सकता है. हालांकि इस पर कुछ शर्तें लागू होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं:-
- KVP होल्डर या जॉइंट अकाउंट के मामले में किसी एक या सभी अकाउंट होल्डर्स की मृत्यु होने पर
- राजपत्र अधिकारी के मामले में गिरवीदार द्वारा जब्त किए जाने पर
- न्यायालय के आदेश पर
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08:54 AM IST